Hindi IC-33 notes Chapter - 14
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ग्राहक संरक्षण
- पॉलिसी दस्तावेज की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर फ्री लुक टाइम उपलब्ध रहेगा
- यदि अभिकर्ता ने आरोप पूरी तरह खोले नहीं गए है तो यह अभिकर्ता के विरुद्ध शिकायत है
- कार्तिक ने अपने बीमाकर्मी को परिपक्वता प्लान की गैर setatement के बारे में लिखा , अपने नियमो के अनुसार उसके बीमाकर्मी को 10 कार्य दिवसों के अन्दर इसका उत्तर देना है
- ओम्बुड्समैन 1998 में प्रारम्भ हुआ था
- शिकायत परिषद् निकाय इरडा शिकायत मंच व् कोपा (copa ) ओम्बुड्समैन होंगे
- भारत में कुल 12 ओम्बुड्समैन कार्यालय अवस्थित है
- मिस्टर ए
- दित्तेरिफिक्सैन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बीमा कंपनी अपने बीते अनुभव के आधार पर अपने उत्पाद का मूल्य निश्चित कर सकते है
- ग्राहक शिकायतों से निपटने हेतु इरडा व्दारा ग्राहक मामले विभाग की स्थापना की गई है
- ओम्बुड्समैन को 30 दिन के भीतर अपना निर्णय देना होता है
- 20 लाख से अधिक के दावे सबंधी विवाद हेतु ग्राहक राज्य स्तर मंच से समपर्क कर सकता है
- ओम्बुड्समैन , इरडा शिकायत निवारण व् कोपा के अतिरिक्त एक काउंसलीग की संस्था है जो बीमा कंपनी के विरुद्ध शिकायतों का निवारण करती है
- बीमा कंपनी को 10 दिनों के अतर्गत पॉलिसी धारी से प्राप्त शिकायत या पत्र का जवाब देना होता है
- जीवन बीमा पॉलिसी धारी बीमा ओम्बुड्समैन से अपनी शिकायत बीमा कंपनी से प्राप्त जवाब के एक वर्ष के अंतर्गत कर सकता है
- समूह बीमा नियोक्ता- कर्मचारी सबंध के कारन लिया जा सकता है
- इरडा के नियमो के अनुसार gms की स्थापना ग्राहको की शिकायतों का प्रभावी निस्तारण हेतु किया गया है
- पॉलिसी धारको के हितो के संरक्षण हेतु बीमा ओम्बुड्समैन की नियुक्ति की गई है
- जब बीमित व्यक्ति पॉलिसी की किसी शर्तो व् नियमो से सहमत नहीं है तो उसे पॉलिसी वापस करने का विकल्प है
- बीमा कंम्पनी के विरुद्ध शिकायत करने के 15 दिनों के भीतर ओम्बुड्समैन द्वारा पॉलिसी धारी के पक्ष में अपना निर्णय देना होता है
- पॉलिसी धारी के सरक्षण नियम के अंतर्गत समस्त बीमा कंपनियों को क्षेत्रीय बीमा ओम्बुड्समैन के बारे में सूचना देनी चाहिए जब वह उसे पॉलिसी दस्तावेज भेजती है
- बीमा कंपनियों को बीमा ओम्बुड्समैन द्वारा पप्रदत निर्णय या पुरस्कार को मानना आवश्यक है
- यदि शिकायत कर्ता कम्पनी के दावे सबंधी निर्णय से असहमत है तो वह ओम्बुड्समैन से समपर्क कर सकता है
- जोखिमो का पुलिंग सभी प्रकार के बीमा पर लागु होता है
- प्रक्रिया प्रशिक्षण व् लेखांकन के अतिरिक्त ऑडिटर जनरल द्वारा निरिक्षण करवाना सभी बीमा कंपनियों के AML कार्यक्रम में शामिल होता है
- यदि कोई ग्राहक उपभोक्ता सहायता सेल से असंतुस्ट है तो वह अपनी शिकायत नोडल अधिकारी से सम्पर्क कर सकता है
- पॉलिसी धारी या तो इ मेल इ ( complaints @irda
- ग्राहक किसी भी शिकायते हेतु टाल फ्री न पर सम्पर्क कर सकता है या वह इरडा से ग्राहक मामले विभाग बीमा ओम्बड्समैन व बीमा कंपनी से सम्पर्क कर सकता है
- माइक्रो बीमा हेतु 5000 रुपये न्यूनतम राशी है
- बीमा कम्पनी द्वारा दावे का आंशिक व पूर्ण दावे सम्बन्धी व् प्रीमियम देय व् बी भुगतान व् दावे के निस्तारण में विलम्ब आदि हेतु शिकायतें ओम्बुड्समैन तक की जा सकती है
- पॉलिसी धारकों के हितो के संरक्षण हेतु 2002 में इरडा ने यह अनिवार्य कर दिया है की सभी बीमा कंपनियों का शिकायत निवारण व्यवस्था होनी चाहिए
- ओम्बुड्समैन बीमा संविदा दावा निस्तारण की सीमा 20 लाख रुपये है
- यदि एक बीमा धारी एक अभिकर्ता से पॉलिसी खरीदता है तथा शिकायत करता है तो यह शिकायत अभिकर्ता द्वारा बेचीं गई सभी पालिसियो पर लागु होगी
- इरडा द्वारा जारी नियमो के अनुसार प्रस्ताव पर लिया गया निर्णय की सूचना प्रस्तावक को 15 दिनों के अंतर्गत मिल जाना चाहिए
- ग्राहको की शिकायतों के प्रभावी संचालन की सुनिशिचितता हेतु इरडा द्वारा एकीक्रत शिकायत प्रबंधन व्यवस्था की स्थापना की गई है
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