Hindi IC-33 notes Chapter - 12
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- इरडा IRDA भारत में बीमा नियामक संसथान है
- अभिकर्ता की म्रत्यु की स्तिथि में उसके क़ानूनी उतराधिकारी को कमीशन देय होगा
- यदि को व्यक्ति इरडा की परीक्षा को किसी वर्ष मान लीजिए 2010 में उत्तरिन कर लेता है तथा लाइसेंस प्राप्त कर लेता है किन्तु वह काम नहीं करता तो वह आगामी तिन वर्षो तक लाइसेंस हेतु आवेदन नहीं कर सकता , इस स्थिति में वह 2013 में आवेदन कर सकता है
- फोटोग्राफ , पहचान पत्र व् आवास प्रमाण पता अपने ग्र्हुक को पहचानो का भाग है जबकि रद्द पॉलिसी विवरण इसका भाग नहीं है
- 1938 के बीमा अधिनियम की 42 वीं धारा अभिकर्ता लाइसेंस के प्रावधानों से सबन्धित है
- बीमा अधिनियम 1938 अभिकर्ता के लाइसेंस को नियंत्रित करता है
- यदि पॉलिसी एफ डब्ल्यू पी अधिनियम के तहत ली जाती है तो पत्नी व् बच्चे लाभ प्राप्त करता होते है
- विवाहित महिला सम्पति अघिनियम 1874 के अंतर्गत पॉलिसी धारी न्यासी (ट्रस्टी ) है
- बीमा परीक्षा उत्तरिन करने के तिन वर्ष तक एक आवेदन का लाइसेंस वैध होगा
- यदि पहले ही केस उपभोक्ता फॉर्म के समक्ष है तो आब्स्मेन को केस को रद्द कर देना चाहिए
- वार्षिक सभावित प्राप्ति दर हेतु इरडा (IRDA ) दिशा निर्देश देता है
- यदि कोई व्यक्ति सुरक्षा प्लान लेना चाहता है जिसमे न्यूनतम प्रीमियम हो तो अवधि बीमा सर्वोतम विकल्प है
- एक अभिकर्ता का पारितोषिक उसका प्रथम वर्ष का व् अगले बर्षो का कमीशन है
- इरडा (irda ) बीमा क्षेत्र का मनी लंद्रिग निकाय है
- बीमा कंपनी द्वारा अविवाद सबंधी उपधारा पॉलिसी के पहले दो वर्षो में लागु किया जा सकता है
- बीमा कंपनी के प्राधिकृत व्यक्ति को अधिकार है की वह अभिकर्ता की नियुक्ति अथवा लाइसेंस रद्द कर दे
- जिला स्तर पर उपभोक्ता मंच को 2000000 रुपये तक की शिकायत सुनाने का अधिकार है
- मूल्य निर्धारण सबंध बीमा कम्पनी द्वारा किया जाता है
- लेयरिंग मनी लिन्द्रिंग का दूसरा चरण है
- MWPA 1874 में यह व्यस्था है कि एम् व् विवाहित अपने बच्चो व् पत्नी के लाभ के लिए जीवन बीमा पॉलिसी ले सकता है
- तथ्य जानने का उद्देश्य ग्राहक की आवश्यकताओ का विश्लेषण करना है
- अभिकर्ता का लाइसेंस खोने में उसे 50 रूपये की राशी देनो होगी तथा 25 घंटे का व्यावहारिक प्रक्षेशन भी लेना होगा तभी उसे डुप्लीकेट लाइसेंस प्राप्त होगा
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